शिक्षकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा, गैर अनुसूचित जिलों में कब होगी बहाली
Jharkhand Teachers Recruitment अदालत ने कहा कि सरकार इनकी नियुक्ति कब करने जा रही है। अदालत ने इस पर मामले में शिक्षा सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी है। अब इस मामले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Teachers Recruitment झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव से पूछा कि आखिर गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत एवं इतिहास के शिक्षकों की अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।
अदालत ने कहा कि जब सोनी कुमारी के मामले में वृहद पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में हो रही नियुक्ति पर न तो किसी प्रकार की कोई रोक है और न किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है, तो फिर सरकार जेएसएससी की अनुशंसा पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि सरकार इनकी नियुक्ति कब करने जा रही है। अदालत ने इस पर मामले में शिक्षा सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी है।
अदालत ने इस संबंध में सभी लंबित मामलों की पांच मई को एक साथ सुनवाई करने की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में राजीव मिश्र सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में कहा कि गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों के पद पर सिंतबर 2019 में सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेएसएससी की ओर से मेरिट लिस्ट जारी करते हुए इनकी नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई है।
इसी तरह इतिहास विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा दिसंबर 2020 में कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस पर अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभ्यर्थियों को परेशान क्यों किया जा रहा है। शिक्षा सचिव पांच मई तक बताएं कि गैर अनुसूचित जिलों में अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब की जा रही है।