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Jharkhand High Court: हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में सुनवाई टली

Jharkhand High Court News सेंट जेवियर स्‍कूल के छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है एकलपीठ ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। आरटीई एक्ट लागू होने से उन्हें शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Tue, 15 Dec 2020 08:50 AM (IST)Updated: Tue, 15 Dec 2020 04:45 PM (IST)
Jharkhand High Court: हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में सुनवाई टली
स्कूल से निकाले गए छात्रों की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के मामले में होगी सुनवाई

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सेंट जेवियर स्कूल, हजारीबाग से निकाले गए छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान दौरान प्रतिवादी की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

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दरअसल, सेंट जेवियर स्कूल हजारीबाग से निकाले गए छात्रों की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने कहा था कि उनकी याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि इस तरह के मामले में छात्रों को पहले झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल (जेट) में जाना चाहिए था। छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है एकलपीठ ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया है। आरटीई एक्ट लागू होने से उन्हें शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार है।

वहीं, राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित या स्कूल से नहीं निकालने का आदेश दिया है। लेकिन सेंट जेवियर स्कूल ने कक्षा 2 से 7 तक के कई छात्रों के अभिभावकों को स्कूल से निकालने के लिए कहा है। इसके पीछे स्कूल प्रबंधन ने पिछली कक्षा में उनके खिलाफ शिकायत मिलने का हवाला दिया है। इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई होगी।


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