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झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण मामले में सुनवाई आज Ranchi News

Jharkhand News जनवरी में शपथ पत्र दाखिल कर सरकार ने कहा था कि बाकी बचे काम का टेंडर निकाल जा रहा है। लेकिन अभी तक टेंडर जारी नहीं किया है। हाई कोर्ट ने मुख्‍य सचिव और भवन निर्माण सचिव को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 02:37 PM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 02:39 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण मामले में सुनवाई आज Ranchi News
Jharkhand News हाई कोर्ट ने मुख्‍य सचिव और भवन निर्माण सचिव को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन के बचे हुए काम के लिए चल रहे मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में टेंडर जारी नहीं होने पर अदालत ने मुख्य सचिव और भवन निर्माण सचिव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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दरअसल, इसी साल जनवरी में शपथ पत्र दाखिल कर सरकार ने कहा था कि बाकी बचे काम का टेंडर निकाला जा रहा है। लेकिन अभी तक टेंडर जारी नहीं किया है। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

इसके बाद अदालत ने मुख्य सचिव और भवन निर्माण सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर नए भवन के निर्माण में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए सरकार को निर्देश दिया था।


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