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Jharkhand: खेल घोटाले के अभियुक्त आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

Jharkhand High Court Hindi News दरअसल झारखंड हाई कोर्ट से प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद ने एसीबी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 13 Jul 2021 05:02 PM (IST)Updated: Wed, 14 Jul 2021 11:15 AM (IST)
Jharkhand: खेल घोटाले के अभियुक्त आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली
Jharkhand High Court, Hindi News खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद।

रांची, राज्य ब्यूरो। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अभियुक्त आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब उनकी याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट से प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद ने एसीबी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन एसीबी की विशेष अदालत सुनवाई के लिए नहीं बैठी।

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इसकी वजह से उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई। अब उनकी याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल के आर्गनाइजिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन आरके आनंद पर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। फिलहाल इस मामले की जांच एसीबी कर रही है।

दास बने प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में सदस्य सचिव

झारखंड सरकार ने भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी वाईके दास को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। दास वर्तमान में रांची के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हैं। वे अगले आदेश तक अपने कार्यों के अलावा पर्षद में सदस्य सचिव की जिम्मेदारी की भी देखरेख करेंगे।

बंधु ने की नई प्रोन्नति नियमावली बनाने की मांग

कांग्रेस में शामिल हुए विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा से जारी प्रोन्नति नियमावली को रद करते हुए नई नियमावली बनाने की मांग की। इसके पूर्व क्रीमी लेयर से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर एक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की मांग को उन्होंने बिल्कुल ही निराधार एवं तथ्यहीन करार दिया है।


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