Move to Jagran APP

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले में 27 को सुनवाई, विधायक अशोक सिंह हत्‍याकांड में हैं सजायाफ्ता

Jharkhand. बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दाैरान प्रार्थी प्रभुनाथ सिंह की ओर से अदालत से समय दिए जाने की गुहार लगाई गई।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 15 Jan 2020 09:48 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 09:48 PM (IST)
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले में 27 को सुनवाई, विधायक अशोक सिंह हत्‍याकांड में हैं सजायाफ्ता
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले में 27 को सुनवाई, विधायक अशोक सिंह हत्‍याकांड में हैं सजायाफ्ता

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की अपील याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी प्रभुनाथ सिंह की ओर से अदालत से समय दिए जाने की गुहार लगाई गई। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

loksabha election banner

विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में हजारीबाग की अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। विधायक अशोक सिंह की वर्ष 1995 में उस समय हत्या कर दी गई, जब वह अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिल रहे थे। इस मामले में उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र इंटर कॉलेज में अनियमितता के बाद आट्र्स की मान्यता रद

पलामू के डॉ. जगन्नाथ मिश्र इंटर कॉलेज में अनियमितता के बाद इसके आटर्स की मान्यता रद कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने लोकायुक्त कार्यालय को इसकी जानकारी दी है। यह पूरी कार्रवाई लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के आदेश पर हुई जांच के बाद की गई है। कॉलेज में अनियमितता के संबंध में लोकायुक्त के यहां शिकायत की गई थी।

इस शिकायत पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूरे मामले की जांच कराई थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस इंटर महाविद्यालय को कला संकाय में शिक्षक प्रशिक्षण की शर्त का अनुपालन नहीं करने, परिषद् के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने व वित्तीय अराजकता की पुष्टि हुई। इसके बाद ही परिषद् अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.