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रिम्‍स के डेंटल इंस्‍टीट्यूट में चिकित्‍सकों की नियुक्ति मामले में 4 सप्‍ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

Jharkhand Hindi News रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त चिकित्सकों ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 17 Mar 2021 12:02 PM (IST)Updated: Wed, 17 Mar 2021 06:15 PM (IST)
रिम्‍स के डेंटल इंस्‍टीट्यूट में चिकित्‍सकों की नियुक्ति मामले में 4 सप्‍ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
रिम्स में डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त चिकित्सकों की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई आज। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त चिकित्सकों ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। नियुक्त हुए चिकित्सकों द्वारा दाखिल हस्तक्षेप याचिका को सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने चार सप्ताह में इनको इस बात को लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्यों नहीं नियुक्ति के लिए विज्ञापन को रद किया जाए।

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 नियुक्ति चिकित्सकों की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 में रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। इसके बाद डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एसोसिएशन ने विज्ञापन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि सीधी भर्ती होने से उनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी। इसके बाद कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगा दी।

बाद में अदालत ने विज्ञापन पर लगाई रोक को हटा दिया। इसके बाद रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में कई चिकित्सक नियुक्त हुए। इस मामले नव नियुक्त चिकित्सकों ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुनने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सीधी भर्ती होने से किसी की प्रोन्नति प्रभावित नहीं होगी।


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