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Jharkhand: विधायकों के आवास आवंटन की नीति वाली याचिका पर सुनवाई टली

Jharkhand Politics Jharkhand News एकल पीठ ने नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के आदेश देते हुए कहा था कि राज्य में मंत्रियों और विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए कोई नीति नहीं बनी है। इसकी वजह से आवास आवंटन में पारदर्शिता नहीं होगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 12:02 PM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 09:21 AM (IST)
Jharkhand: विधायकों के आवास आवंटन की नीति वाली याचिका पर सुनवाई टली
Jharkhand Politics, Jharkhand News इस संबंध में नवीन जायसवाल ने याचिका दाखिल की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Politics, Jharkhand News राज्य में मंत्री व विधायकों को आवास आवंटित करने को लेकर नीति बनाने की मांग वाली विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई। मंगलवार को चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन समयाभाव के चलते इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

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विधायक नवीन जायसवाल की ओर से सरकारी आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार को आवास आवंटन के लिए नीति बनाने को कहा। अदालत ने कहा कि नीति नहीं होने के कारण आवंटन में पारदर्शिता नहीं होगी।

इसके बाद आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ विधायक नवीन जायसवाल ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया, जबकि उन्हें ऐसा ही आवास खाली करने को कहा गया है। सरकार राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कदम उठा रही है। हालांकि विधायक नवीन जायसवाल ने सरकारी आवास खाली कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसके लिए नीति बनाए जाने का मुद्दा कोर्ट में उठाया है।


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