पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व नवीन जयसवाल का आवास खाली कराने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई
Jharkhand High Court News याचिका में कहा गया है कि एकल पीठ ने जब माना कि आवास आवंटन के लिए कोई नियमावली नहीं बनी है तो फिर विधायकों को आवास खाली करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व विधायक नवीन जायसवाल को 2 सप्ताह में आवास खाली कराने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दोनों की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि एकल पीठ ने जब माना कि आवास आवंटन के लिए कोई नियमावली नहीं बनी है तो फिर आवास खाली करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है।
अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि सरकार की ओर से सक्षम पदाधिकारी ने आवास खाली करने के लिए आदेश नहीं दिया है जो नियमानुसार सही नहीं है। वही राज्य सरकार राजनीति से प्रेरित होकर आवास खाली करने का आदेश दिया है। जबकि दोनों वर्तमान में भी जनप्रतिनिधि हैं।