पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 18 को Ranchi News
Jharkhand. गुरुवार को अदालत में प्रभुनाथ की अपील पर बहस जारी रही। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिली है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में गुरुवार को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, इस मामले में बहस अधूरी रही। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान प्रभुनाथ सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह व अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने अदालत को बताया कि इस मामले में वे निर्दोष हैं। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। इस दौरान बहस अधूरी रही। बता दें कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह ने अपील याचिका दाखिल कर निचली अदालत की सजा को चुनौती दी है।
विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 1995 में अशोक सिंह की पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी।