चारा घोटालाः लालू सहित इन आरोपियों की किस्मत का होगा फैसला
चारा घोटाले से संबंधित पांच मामलों में से दूसरे नंबर पर देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला था।
रांची, जागरण संवाददाता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद व डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सहित 22 आरोपियों की किस्मत का फैसला 23 दिसंबर को होगा। बुधवार को देवघर कोषागार से 84.54 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में बहस पूरी हो गई। इस मामले की शुरुआत में 38 आरोपी थे। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। दो सरकारी गवाह पीके जायसवाल व सुशील झा ने निर्णय के पूर्व ही दोष स्वीकार लिया था। अब 21 साल बाद चारा घोटाले के इस चर्चित 48 वें मामले में फैसला आएगा।
शेष पांच मामलों में सुनवाई चल रही है, जिनमें लालू से जुड़े तीन मामले शामिल हैं। चारा घोटाले से संबंधित पांच मामलों में से दूसरे नंबर पर देवघर कोषागार से अवैध निकासी का मामला था। आरसी 64ए/96 के इस मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की बहस समाप्त होते ही सीबीआइ कोर्ट ने फैसले की तारीख निर्धारित की। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में फैसले के दिन सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
इन पर होगा फैसला
राजनीतिज्ञ आरोपी : लालू प्रसाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री डॉ. आरके राणा, बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद व पीएसी अध्यक्ष धु्रव भगत।
आइएएस अधिकारी : पूर्व पशुपालन सचिव बेक जुलियस, महेश प्रसाद, वित्त आयुक्त फूलचन्द्र सिंह एवं आयकर आयुक्त अधिप चन्द्र चौधरी।
पशुपालन अधिकारी व आपूर्तिकर्ता : डा. कृष्ण कुमार, राजा राम जोशी, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सरस्वती चन्द्र, वेणु झा आदि।
देवघर कोषागार मामला : एक नजर
आरसी 64ए/96 : एफआइआर- 27/01/96 सीबीआई एफआइआर
- 27/03/96घोटाला : 84.54 लाख रुपये
-अंतरिम चार्जशीट : 28/10/97धारा
- आईपीसी 420, 120बी एवं पीसी एक्ट 13(2)
-आरोपियों की संख्या : 38
-सुनवाई के दौरान मृत्यु : 11
-सरकारी गवाह बने : 2
-निर्णय पूर्व दोष स्वीकार : 2
-ट्रायल फेस आरोपी : 22
-चार्ज फ्रेम : 26/09/2005
-313 का बयान : जुलाई 2014
-अभियोजन गवाही : 208
-बचाव गवाही : 22
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