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Godda MP Nishikant Dubey News: निशिकांत दुबे का ट्वीट, झारखंड के एक नेता ने महाराष्‍ट्र में 55 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया

Godda MP Nishikant Dubey News. गोड्डा के सांसद ने टि़वटर पर सवाल उठाया है। इस ट़वीट में उपहार देने वाले और उपहार लेने वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 08:10 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 09:48 AM (IST)
Godda MP Nishikant Dubey News: निशिकांत दुबे का ट्वीट, झारखंड के एक नेता ने महाराष्‍ट्र में 55 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया
Godda MP Nishikant Dubey News: निशिकांत दुबे का ट्वीट, झारखंड के एक नेता ने महाराष्‍ट्र में 55 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया

रांची, राज्य ब्यूरो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर के माध्यम से अपना आक्रमण जारी रखा है। पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लगा रहे निशिकांत ने गुरुवार को किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि झारखंड के एक नेता ने नवंबर 2019 में किसी को 55 लाख रुपये की संपत्ति का उपहार दिया था। इस ट्वीट में उपहार देने वाले और उपहार लेने वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आम और खास सबमें यह ट्वीट खासा चर्चा में रही। 

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सांसद का ट्वीट बांदीबली (महाराष्ट्र) की एक संपत्ति के बारे में है जिसका बाजार मूल्य 53.82 लाख रुपये बताया गया है और इसे 55 लाख में खरीदा गया है। इस ट्वीट के बाद सांसद ने देर शाम तक कोई और प्रतिक्रिया नहीं दी और इस दौरान व्हाट्सएप पर दिए गए संदेश का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया है इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तविकता में पूरा आरोप किस पर है।

इसके पूर्व लगातार दो दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्वीट किया था और कई आरोप भी लगाए थे। जिसमें एक युवती की हत्या की साजिश रचने की बात भी थी। कथित तौर पर उक्त युवती ने 2013 में सीएम के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इधर झामुमो ने निशिकांत की शिकायत की आयोग से

मुख्यमंत्री पर लगातार हमला कर रहे निशिकांत दुबे के खिलाफ झामुमो ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने सांसद की फर्जी डिग्री की शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। नामांकन के दौरान किसी प्रत्याशी द्वारा यदि तथ्यों को छुपाकर या गलत सूचना देकर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

निर्वाचन आयोग ने चुनावी हलफनामे को लेकर जारी निर्देशों में कहा है कि जनप्रतिनिधत्व कानून, 1951 की धारा 125 ए के तहत कोई उम्मीदवार नामांकन फार्म के साथ शपथ पत्र में गलत सूचनाएं देता है या उन्हेंं छुपाता है तो इसके लिए उसे छह माह की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सदस्यता रद करने का कोई उल्लेख इसमें नहीं है।

डीयू ने साफ किया, निशिकांत दुबे नहीं रहे हैं उनके छात्र

झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के फैकल्टी ऑफ मैनजमेंट स्टडीज (एफएमएस) विभाग के छात्र नहीं रहे हैं। डीयू के एफएमएस की डीन प्रो. सुनीता सिंह सेनगुप्ता ने जागरण संवाददाता से फोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि शारखंड पुलिस की तरफ से निशिकांत दुबे के बारे में वर्ष 2016 में आरटीआई डालकर उनकी डिग्री के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी। उस समय यह मामला एफएमएस के डीन प्रो एम.एल.सिंगला के समक्ष आया था।

पांच जनवरी 2016 को आरटीआई का जवाब एफएमएस कार्यालय की तरफ जारी किया गया था। इसकी कॉपी और रिकॉर्ड झारखंड पुलिस के पास मौजूद है। मुझसे दोबारा झारखंड पुलिस ने इसके लिए एक पत्र जारी करने के लिए कहा था, जिसे मैंने जारी कर दिया है। यह पत्र 28 जुलाई 2020 को रांची से शारखंड पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन विभाग के इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नाम पत्र जारी किया गया। पत्र में स्पष्ट है कि वर्ष 1993 में निशिकांत दुबे नाम का कोई भी व्यक्ति न ही यहां से पासआउट हुआ था और न ही इन्होंने एफएमएस में दाखिला लिया था।


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