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डाकघर से दो करोड़ 10 लाख के गबन में पोस्‍टमास्‍टर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल Garhwa News

Garhwa Post Office Jharkhand News पोस्‍टमास्‍टर कामेश्वर गबन के मामले में प्राथमिक अभियुक्त है तथा वह 2019 से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे उसके घर अघोर आश्रम सुदना रोड मेदिनीनगर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 23 Aug 2021 08:29 PM (IST)Updated: Mon, 23 Aug 2021 08:40 PM (IST)
डाकघर से दो करोड़ 10 लाख के गबन में पोस्‍टमास्‍टर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल Garhwa News
Garhwa Post Office, Jharkhand News पोस्‍टमास्‍टर कामेश्वर गबन के मामले में प्राथमिक अभियुक्त है।

रमना (गढ़वा), जासं। गढ़वा जिले के रमना डाकघर से दो करोड़ 10 लाख 41 हजार 382 रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने पलामू जिले के छत्तरपुर थाना अंतर्गत सिलदाग निवासी कामेश्वर राम पिता रघुबीर राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पोस्‍टमास्‍टर कामेश्वर उक्त गबन के मामले में प्राथमिक अभियुक्त है तथा वह 2019 से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे उसके घर अघोर आश्रम सुदना रोड, मेदिनीनगर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

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छापेमारी दल में रमना थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक कुमार पंडित तथा आरक्षी प्रेमनाथ राम व राजन कुमार पटेल शामिल थे। मालूम हो कि उक्त गबन के मामले में सहायक डाक अधीक्षक गढ़वा द्वारा थाने में आवेदन देकर उक्त राशि के गबन का मामला दर्ज कराया था। इसके आलोक में कामेश्वर राम, अश्विनी कुमार ठाकुर, मंजीत कुमार तथा संजय कुमार गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

सीबीआइ ने कामेश्वर पर कसा था शिकंजा

ग्राहकों के विभिन्न आवर्ती खातों से करोड़ों रुपये के गबन करने के आरोपी उप डाकघर के पोस्टमास्टर कामेश्वर राम के खिलाफ सीबीआइ ने कार्रवाई तेज कर दी थी। उसकी जमीन व संपति जब्त करने की कारवाई शुरू की गयी थी। इस सिलसिले में सीबीआइ ने पलामू निबंधन विभाग को पत्र लिखा था और कामेश्वर राम और उसके स्वजनों के नाम से बनाई गई जमीन व संपति का ब्यौरा लिया था। सीबीआइ ने पलामू और गढ़वा के सभी पोस्ट ऑफिस को भी पत्र लिख कर कामेश्वर व उसके परिवार द्वारा किए गए निवेश की भी जानकारी मांगी थी।

बताते चलें कि वर्ष 2019 में गढ़वा जिले के रमना और श्री बंशीधर नगर उपडाकघर में कामेश्वर राम ने पोस्टमास्टर के पद पर रहते हुए तीन करोड़ से अधिक का गबन किया था। विभिन्न आवर्ती खातों से हुए प्रथम भुगतान के बाद फर्जी तरीके से अलग-अलग तारीखों में पुनः भुगतान कर सरकारी राशि का गबन किया था। मामले में रमना थाना में एफआइआर दर्ज करते हुए कामेश्वर राम को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस जांच के बाद मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया था।

निबंधन विभाग ने पौने दो करोड़ की जमीन का ब्यौरा दिया था। शुरुआती जांच में निबंधन विभाग ने कामेश्वर राम के नाम से उसके गृह क्षेत्र के तीन गांवों में खरीदी गई पौने दो करोड़ की जमीन की जानकारी दी थी। निबंधन विभाग ने सीबीआइ को दिए ब्यौरे में बताया है कि पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड की खरगड़ा पंचायत के सजवन, सलेमपुर और चेचरिया में 8 एकड़ जमीन खरीदी गई है। इसका मूल्य करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये है। सीबीआइ ने मार्च 2021 में निबंधन कार्यालय को पत्र लिखा था। इसके आलोक में गत 23 जून को कार्यालय द्वारा ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

आरोपी पोस्टमास्टर हैदरनगर थाना क्षेत्र के सलेमपुर का निवासी है। तत्कालीन सहायक डाक अधीक्षक शंकर कुजूर ने मामले की जांच कर पोस्टमास्टर कामेश्वर पर सरकारी राशि के गबन करने का आरोप लगाया था। उप डाकपाल कामेश्वर राम के खिलाफ ग्राहकों के विभिन्न आवर्ती खातों से हुए प्रथम भुगतान के बाद फर्जी तरीके से अलग-अलग तारीखों में पुनः भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप था।

वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में कई गई प्रारंभिक जांच में लगभग तीन करोड़ रुपये के गबन करने का मामला प्रकाश में आया था। शंकर ने कहा था कि कामेश्वर ने कई आरडी लेजर भी गायब कर दिया है। उसमें आवर्ती खातों की पूरी जानकारी मौजूद थी। कामेश्वर की ओर से विभागीय कार्यों को अवैध तरीके से संपन्न कराने व गबन में पलामू के पोखराहा निवासी मनजीत कुमार व भवनाथपुर के अरसली गांव निवासी अश्विनी ठाकुर की  संलिप्तता रही है।


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