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झारखंड में एसिड पीड़‍ितों का निजी अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज Ranchi News

Jharkhand. बोकारो की रहने वाली पीड़िता सोनाली मुखर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की है। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को जानकारी दी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 08:55 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 08:55 PM (IST)
झारखंड में एसिड पीड़‍ितों का निजी अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज Ranchi News
झारखंड में एसिड पीड़‍ितों का निजी अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एनएन प्रसाद की अदालत में बुधवार को एसिड पीडि़ता सोनाली मुखर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एसिड पीड़िताें का राज्य के किसी भी निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। निजी अस्पताल ऐसे मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों के साथ हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगी।

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस संबंध में राज्य के निजी अस्पतालों के साथ बैठक हुई है और मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने पर सहमति बन गई है। अदालत ने कहा कि इस निर्णय को वैधानिक अधिकार दिया जाए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले को कैबिनेट में भेजा जाएगा, ताकि कानूनी जामा पहनाया जा सके। हालांकि, इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। अदालत ने सरकार को दीपावली अवकाश के बाद जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

बता दें कि बोकारो की रहने वाली सोनाली मुखर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसिड पीडि़तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निजी अस्पताल में भी मुफ्त इलाज की मांग करते हुए यह व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया है।


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