पूर्व मंत्री हरिनारायण राय नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, याचिका खारिज Ranchi News
Jharkhand. अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। इजाजत नहीं दे सकते हैं। हरिनारायण ने चुनाव लडऩे और अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की थी
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत के आदेश के बाद अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने ईडी कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने और चुनाव लडऩे की मांग वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। इसके अलावा, अदालत ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई करने के आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया।
पूर्व में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने गुरुवार को सुनाए फैसले में कहा है कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामलों में ही सजा पर रोक लगाई जा सकती है। इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैैं। ऐसे में अगर उनकी सजा पर रोक लगाई जाती है, तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए उनकी याचिका को खारिज किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दो या इससे अधिक सजा मिलने पर चुनाव लडऩे पर प्रतिबंधि लग जाता है। पूर्व में सुनवाई के दौरान हरिनारायण राय की ओर से अदालत को बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी। उनके मामले में भी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ईडी कोर्ट ने बिना तथ्यों पर गौर किए ही उन्हें सजा सुनाई है।
वहीं, ईडी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ईडी कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें सजा सुनाई है। इसलिए इनकी याचिका को खारिज किया जाए। दरअसल, पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर 4.33 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप है। इस मामले ईडी कोर्ट ने इन्हें सात साल की सजा सुनाई है। उनकी ओर से हाई कोर्ट में सजा पर रोक लगाने और चुनाव लडऩे की अनुमति की गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।