सरयू राय के खिलाफ पूर्व महाधिवक्ता ने खोला मोर्चा, दुर्भावना से ग्रस्त होकर बयानबाजी का आरोप
Jharkhand. पूर्व महाधिवक्ता ने कहा कि अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा.लि. को ठेका देने के मामले में वर्तमान सरकार व वर्तमान महाधिवक्ता की ओर से अपील दाखिल की गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। विधायक सरयू राय ने बुधवार को सदन में अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा.लि. को ठेका दिए जाने के मामले में तत्कालीन महाधिवक्ता अजीत कुमार पर भी सवाल उठाया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अजीत कुमार ने कहा कि सरयू राय दुर्भावना से ग्रसित होकर तत्कालीन सीएम और उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है। कहा कि हाई कोर्ट में विनोद कुमार जैन और रमइया एचएस की ओर से मामले दाखिल किए गए थे।
विनोद कुमार जैन ने गैरवाजिब तरीके से बैंक गारंटी के फार्मेट और तकनीकी बिड रिजेक्ट करने का मुद्दा उठाया था। वहीं, दूसरी याचिका में प्रक्रिया को गलत बताते हुए अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा.लि. को एल-1 बनाए जाने को चुनौती दी गई थी। किसी भी वादी द्वारा प्रतिवादी अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा.लि. के अनुभव इत्यादि के विषय में कोई वाद नहीं दाखिल किया गया था, ना ही अदालत में बहस की गई थी। 33 पेज में अदालत ने आदेश पारित करते हुए विनोद कुमार जैन के पक्ष में फैसला दिया।
सरकार 14 जनवरी 2020 को दिए एकल पीठ के आदेश से सहमत नहीं थी और अपील दाखिल करने के लिए तत्कालीन महाधिवक्ता से मंतव्य लिया गया था। उन्होंने कहा कि जो अपील दाखिल की गई है वह वर्तमान महाधिवक्ता के द्वारा की गई है न की पूर्व महाधिवक्ता के द्वारा। ऐसे में पूर्व सरकार व पूर्व महाधिवक्ता पर बगैर किसी जानकारी के लांछन लगाना कहां तक उचित है।
अजीत कुमार ने कहा कि क्या राज्य सरकार व सरयू राय हाई कोर्ट में लंबित सभी मामलों पर इस प्रकार अलग से चर्चा करने की परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। क्या वे सरकारी अधिवक्ता व महाधिवक्ता द्वारा अदालत में रखे पक्ष पर सदन में चर्चा करने व मीडिया में अधूरी जानकारी देने की गलत परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं।