चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सहायक आइओ ने दी गवाही
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सीबीआइ के तत्कालीन इंस्पेक्टर सह मामले के सहायक अनुसंधान पदाधिकारी चंद्रपाल ने गवाही दी। सीबीआइ के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने गवाही दर्ज कराई।
गवाही के दौरान जेल में बंद अभियुक्तों को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। गवाही के दौरान चंद्रपाल ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में उन्होंने मेरठ, बनारस और इलाहाबाद आदि जगहों के आरटीओ और डीटीओ कार्यालय से वाहन से संबंधित विवरणी एकत्रित की थी। पटना के एसबीआइ, ओरिएंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से कागजात जब्त किए थे। कोलकाता के दो लोगों का बयान भी लिया गया था। दिल्ली के संदीप मल्लिक और विजय मल्लिक का भी बयान लिया था। वाहनों की विवरणी, जब्त कागजात और लोगों के लिए बयान से संबंधित दस्तावेज को न्यायालय में सत्यापित किया। उसके बारे में अदालत को बताया। गवाह चंद्रपाल से अभियुक्तों की ओर से मंगलवार को न्यायालय में जिरह की जाएगी। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी है। बीएमपी सिंह ने बताया कि मामले में कोलकाता के तत्कालीन सीबीआइ एसपी रंजन विश्वास को गवाही के लिए आना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वह नहीं पहुंच सके। इसलिए उनकी गवाही नहीं हो सकी। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला 139 करोड़ 35 लाख रुपये अवैध निकासी से संबंधित है। मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित 120 अभियुक्त न्यायालय में ट्रायल फेस कर रहे हैं।
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