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बिहार के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के मामले की सुनवाई से पांचवें जज ने भी किया इनकार

Jharkhand High Court. जस्टिस एसके द्विवेदी ने भी इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रभुनाथ सिंह विधायक अशोक सिंह की हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 09:20 AM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 12:33 PM (IST)
बिहार के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के मामले की सुनवाई से पांचवें जज ने भी किया इनकार
बिहार के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के मामले की सुनवाई से पांचवें जज ने भी किया इनकार

रांची, राज्य ब्यूरो। राजद के बाहुबली नेता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने खुद को अलग कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में होगी। प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने बताया कि यह पांचवीं बेंच हैं जिसने प्रभुनाथ सिंह के मामले में सुनवाई से खुद को अलग किया है।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ व रितेश की अपील याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस एसके द्विवेदी ने कहा कि वो पूर्व में प्रभुनाथ सिंह के मामले से जुड़े रहे हैं। इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिस द्विवेदी ने इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह व रितेश की ओर से हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि तीन जुलाई 1995 में तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की पटना स्थित उनके आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 18 मई 2017 को हजारीबाग अदालत ने प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।


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