Move to Jagran APP

EPF, PPF, NPS & other Schemes Budget 2021 Expectations: 80 सी का बढ़े दायरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी मिले राहत, जानिए बजट से और क्या है उम्मीदें

EPF PPF NPS other Schemes Budget 2021 Expectations आज से देश के संसद में शुरू हो रहे बजट सत्र में रांची समेत राज्य के वेतनभोगी तबके को बड़ी उम्मीद है। हालांकि कोरोना संक्रमण और आर्थिक हालत को देखते हुए ये लगभग तय है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 29 Jan 2021 12:20 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jan 2021 04:05 PM (IST)
EPF, PPF, NPS & other Schemes Budget 2021 Expectations: 80 सी का बढ़े दायरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी मिले राहत, जानिए बजट से और क्या है उम्मीदें
80 सी का बढ़े दायरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी मिले राहत। जागरण

रांची, जासं । EPF, PPF, NPS & other Schemes Budget 2021 Expectations आज से देश के संसद में शुरू हो रहे बजट सत्र में रांची समेत राज्य के वेतनभोगी तबके को बड़ी उम्मीद है। हालांकि कोरोना संक्रमण और आर्थिक हालत को देखते हुए ये लगभग तय है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी मध्यवर्गीय परिवार टैक्स में अलग तरह से राहत की उम्मीद कर रहा है। वहीं उद्योग जगत भी इनकम टैक्स में राहत ही बाट जोह रहा है।

loksabha election banner

स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिले राहत

वैश्विक महामारी में सरकार से वेतनभोगी मध्यवर्गीय टैक्स के मोर्चे पर स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा की सरकार इस मोर्चे पर क्या ऐलान करती है। सीए पंकज कुमार बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट बढ़ाने से सबसे बड़ी राहत मध्यवर्गीय परिवारों को होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम है जो किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम में से घटाने के बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रकार नो इनकम घट जाती है। जिस पर टैक्स देना होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में ट्रांस्पोर्ट अलाउंस और मेडिकल क्लेम को खत्म करके लाया गया था। उस वक्त इसकी लिमिट 40 हजार रखी गयी थी। बाद में उसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया।

80 सी का बढ़े दायरा

राजधानी रांची समेत राज्य के बड़े जिलों का शहरीकरण तेजी से हो रहा है। ऐसे में यहां मकानों, फ्लैट और जमीन की बिक्री काफी तेज हुई है। ऐसे में होम लोन लेने वाले की संख्या यहां काफी ज्यादा है। ये वर्ग अब सरकार से होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर 1.5 लाख रूपए से ज्यादा की छूट की उम्मीद कर रहा है। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत आती है। लोन पेयर की मांग है कि इस छूट को घर के पोजिशन की तारीख से नहीं बल्कि लोन लेने की तारीख से दी जाए। लोगों को उम्मीद है कि सरकार इसे 2.5 लाख से 3 लाख तक बढ़ा सकती है।

सरकार दे राहत

वैश्विक महामारी के कारण एक तरफ पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। वहीं नौकरी पेशा के लिए वर्क फ्राम होम का विक्लप पैदा हुआ। मगर इस विकल्प के कारण नौकरी पेशा का खर्च बढ़ गया है। घर पर आफिस जैसी व्यवस्था करने में महीने में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसे में घर से काम कर रहे कर्मचारियों की आशा है कि इनकम टैक्स में इसके लिए नौकरी पेशा को अतिरिक्त मौद्रिक राहत दी जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.