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Dhanbad News: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने हाई कोर्ट से जेल आइजी पर अवमानना चलाने की मांग की

Jharkhand News संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आइजी और जेल अधीक्षक पर अवमानना चलने के लिए आवेदन दाखिल किया था। लेकिन निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 04:46 PM (IST)Updated: Sat, 27 Mar 2021 04:01 PM (IST)
Dhanbad News: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने हाई कोर्ट से जेल आइजी पर अवमानना चलाने की मांग की
Jharkhand Samachar, Dhanbad News निचली अदालत ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Samachar, Dhanbad News झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल आइजी बीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया है कि निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया गया है।

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इसके बाद संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आइजी और जेल अधीक्षक पर अवमानना चलने के लिए आवेदन दाखिल किया था। लेकिन निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट निचली अदालत को आदेश दे कि संजीव सिंह के आवेदन पर जल्द से जल्द उचित निर्णय पारित करे।

दरअसल निचली अदालत अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए हाई कोर्ट को सभी दस्तावेज भेजती है। इसके बाद अवमानना की कार्यवाही चलाई जाती है। बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया। इसके खिलाफ उनकी ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया। इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया। लेकिन अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।


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