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झारखंड में करियर सेंटर में तब्‍दील होंगे नियोजनालय, यहां निजी व सरकारी नौकरियों से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी

Jharkhand News Private and Government Jobs राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली लागू करेगी। इसका ड्राफ्ट तैयार है। औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को रिक्तियों से संबंधित रिटर्न दाखिल करना होगा। प्रत्येक प्रखंड में करियर सेंटर स्थापित होंगे। इसके कार्य निर्धारित होंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 17 Aug 2021 08:28 PM (IST)Updated: Wed, 18 Aug 2021 08:02 PM (IST)
झारखंड में करियर सेंटर में तब्‍दील होंगे नियोजनालय, यहां निजी व सरकारी नौकरियों से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी
Jharkhand News, Private and Government Jobs राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली लागू करेगी।

रांची, [नीरज अम्बष्ठ]। झारखंड के नियोजनालय करियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन करियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वहां निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने नियोजनालयों को सुदृढ़ करने तथा उसके कार्यक्षेत्र तय करने का निर्णय लिया है।

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इसके लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2021 गठित की जा रही है। इसमें ये प्रविधान किए गए हैं। राज्य में वर्तमान में सभी जिलों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजनालय कार्यरत हैं। प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2021 में प्रखंड स्तर पर ऐसे नियोजनालय (करियर सेंटर) स्थापित करने की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार पूर्व से संचालित नियोजनालयों को भी करियर सेंटर के रूप में घोषित कर सकेगी। यह करियर सेंटर नियोक्ताओं द्वारा दी जानेवाली रिक्तियों तथा युवाओं द्वारा की जानेवाली रोजगार की मांग का सूचना संग्रह करेगी तथा दोनों के बीच समन्वय का काम करेगी।

हालांकि किसी प्रतिष्ठान या संस्थान के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि करियर सेंटरों में निबंधित युवाओं को ही बहाल करे, लेकिन रिक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि निबंधित बेरोजगार उसके लिए आवेदन कर सकें। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इन करियर सेंटरों के माध्यम से रोजगार का सर्वेक्षण भी कराएगी, ताकि पता चल सके कि राज्य में बेरोजगारी कितनी बढ़ी या कम हुई है। प्रस्तावित नियमावली में किए जा रहे प्रविधान के अनुसार, नियोक्ताओं के लिए रिक्तियों से संबंधित रिटर्न भी संबंधित करियर सेंटरों में दाखिल करना होगा। यह रिटर्न अर्द्धवार्षिक जमा करना होगा। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तथा 30 सितंबर होगी।

प्रत्येक रिक्ति का होगा यूनिक नंबर

राज्य सरकार प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों से रिक्तियां लेने के लिए एक डिजिटल तंत्र विकसित करेगी। साथ ही करियर सेंटर में रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए एक यूनिक नंबर (विशिष्ट रिक्ति सूचना संख्या) जारी करेगा। यदि कोई नियोक्ता किसी रिक्ति को भरने के लिए मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करता है, या किसी अन्य माध्यम से बहाली प्रक्रिया शुरू करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से उस यूनिक रिक्ति नंबर का उल्लेख करना होगा।

करियर सेंटरों के ये भी होंगे काम

-बेरोजगारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना, करियर काउंसिलिंग करना तथा स्वरोजगार के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।

-रोजगार मेला का आयोजन।

-औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सांगठनिक सम्मेलन आयोजन करना।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

-नियुक्ति करनेवाले संस्थानों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 15 दिन पहले रिक्ति की रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।

-सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को मैनुअल या डिजिटल रूप से रिक्ति और बहाली का ब्योरा रखना होगा। इसके तहत 31 मार्च को समाप्त होनेवाले वर्ष में कुल रिक्ति, नियुक्ति, प्रशिक्षण, अप्रेंटिस आदि का ब्योरा रखना होगा।


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