Jharkhand: वैक्सीनेशन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी
रांची जिला प्रशासन की ओर से ई पास की वैधता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके तहत वैक्सीनेशन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा विविध श्रेणियों में तिथि और समय का निर्धारण किया गया है।
रांची, जासं । रांची जिला प्रशासन की ओर से ई पास की वैधता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके तहत वैक्सीनेशन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके अलावा विविध श्रेणियों में तिथि और समय का निर्धारण किया गया है।
किस कैटेगरी के लिए कितने दिन तक वैलिड रहेगा पास, इसकी जानकारी निम्न है:-
1. पीडीएस डीलर- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक
2. पेट्रोल पंप/सीएनजी/एलपीजी आउटलेट के मालिक और कर्मचारी- 27 मई तक
3. सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दुध विक्रेता, मिठाई विक्रेता, खाद्य विक्रेता- 27 मई तक सुबह छह बजे से शाम तीन बजे तक
4. होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा विक्रेता के मालिक और कर्मचारी- 27 मई
5. ट्रांस्पोर्ट/लाजेस्टिक/वेयरहाउस सर्विस में काम करने वाले लोग- 27 मई
6. खदान से जुड़े लोग- 27 मई तक
7.निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग- 27 मई तक
8. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग- 27 मई तक
9. निर्माण सामग्री के विक्रेता और कामगार- 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक
10. कृषि सामग्री के विक्रेता और कामगार- 27 मई तक सुबह 6 से शाम तीन बजे तक
11. गराज और गाड़ी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक- 27मई
12. जरूरी सामान की खरीदारी के लिएः सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक के बीच में दो घंटे के लिए
13. सरकारी सेवा- 27 मई
14. बिजली सप्लाई/पानी सप्लाई/नगर निगम/टेलिकाम सेवा- 27 मई
15. प्रेसकर्मी/मीडिया कर्मी- 27 मई तक
16. विवाह- एक दिन
17. अंतिम यात्रा- एक दिन
18. रेल यात्रा और हवाई यात्रा- एक दिन
19. वैक्सीनेशन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी्र