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नीलांचल आयरन एंड पॉवर लिमिटेड के निदेशक को राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Jharkhand. हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की सुविधा दी। कोयला चोरी से जुड़ा मामला चल रहा है। कोयला चोरी से जुड़े एक मामले में उन्हें आरोपित बनाया गया था।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 07 Jan 2020 08:13 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 08:13 PM (IST)
नीलांचल आयरन एंड पॉवर लिमिटेड के निदेशक को राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
नीलांचल आयरन एंड पॉवर लिमिटेड के निदेशक को राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से नीलांचल आयरन एंड पॉवर लिमिटेड के निदेशक को राहत मिली है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने कंपनी के निदेशक आशीष जाजोरिया को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। दरअसल, कोयला चोरी से जुड़े एक मामले में उन्हें आरोपित बनाया गया था। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत को बताया कि 22 नवंबर 2018 को पुलिस ने सरायकेला के कांड्रा स्थिति नीलांचल आयरन एंड पॉवर लिमिटेड के छापेमारी की थी और आठ ट्रक कोयला पाया था।

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इसके बाद कांड्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि यह कोयला किसी दूसरी कंपनी के लिए आया था, लेकिन उस कंपनी ने कोयला रिजेक्ट कर दिया था। वहीं, कोयला के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में कोयला चोरी का मामला नहीं बनता है। बता दें कि आशीष जाजोरिया की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।


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