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बाल-बाल बचे MLA ढुलू महतो, यहां सजा के चलते चार विधायकों की जा चुकी सदस्यता; जानें किस-किस पर आई आफत

dhullu mahto. जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत दो वर्ष से अधिक की सजा मिलने पर सदन के सदस्‍यों की सदस्यता निरस्‍त कर दी जाती है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 09 Oct 2019 08:53 PM (IST)Updated: Wed, 09 Oct 2019 08:53 PM (IST)
बाल-बाल बचे MLA ढुलू महतो, यहां सजा के चलते चार विधायकों की जा चुकी सदस्यता; जानें किस-किस पर आई आफत
बाल-बाल बचे MLA ढुलू महतो, यहां सजा के चलते चार विधायकों की जा चुकी सदस्यता; जानें किस-किस पर आई आफत

रांची, [जागरण स्‍पेशल]। अब तक चार माननीय इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह आफत ऐसी कि जब तक सजा पूरी न हो जाए, तब तक कोई नामलेवा भी आसपास नहीं फटकता। जी, हम बात कर रहे हैं जन प्रतिनिधि अधिनियम की। जिसके लपेटे में आने से धनबाद के बाघमारा के भाजपा विधायक ढूल्‍लू महतो बुधवार को बाल-बाल बच गए।

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अपने जाननेवाले एक वारंटी को थाने से छुड़ाने के मामले में बाघमारा विधायक ढुलू महतो को धनबाद की अदालत ने डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि उनकी विधानसभा की सदस्यता बच गई है, क्योंकि उन्हें दो साल से कम की सजा मिली है। लेकिन कोर्ट की सजा के चलते अब तक चार विधायकों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है।

जिन विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई है, उनमें आजसू से लोहरदगा विधायक कमल किशोर भगत, गोमिया विधायक योगेंद्र प्रसाद, सिल्ली विधायक अमित महतो और कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का शामिल हैं। हालांकि सरकार ने कमल किशोर भगत की सजा को माफ कर दिया है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो छह साल बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो सजा के साथ ही उनकी सदस्यता स्वत: समाप्त मानी जाती है। इसके अलावा सजा पूरी करने के छह साल बाद ही वो चुनाव के लिए अपनी दावेदारी कर सकते हैं।


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