AIIMS Deoghar: देवघर AIIMS में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने पर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
Deoghar AIIMS देवघर एम्स में मूलभूत सुविधा नहीं दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की है। याचिका में सांसद ने क्या कहा है देखिए...
रांची, राज्य ब्यूरो। Deoghar AIIMS गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स को मूलभूत सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। उक्त याचिका अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि देवघर का एम्स बनकर तैयार है, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से पानी, बिजली, अप्रोच रोड और 20 एकड़ जमीन नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से एम्स पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रहा है। एम्स के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड और पावर सब स्टेशन बनाया जाना था। लेकिन अभी उक्त सुविधा नहीं दी गई है। वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने एम्स में ओपीडी चालू कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस बीच ओपीडी चालू कर दिया गया। लेकिन उसे बाद से राज्य सरकार मूलभूत सुविधा देने में बिलंब कर रही है।
राज्यपाल से की होल्डिंग टैक्स में वृद्धि वापस कराने की पहल की मांग
हजारीबाग की महापौर रोशिनी तिर्की के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई वृद्धि वापस करने की पहल की मांग की। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को इसे लेकर एक ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में सर्किल रेट के आधार पर आवासीय भवनों में 15 प्रतिशत तथा व्यवसायिक भवनों में चार गुना तक बढ़ोतरी की गई है। दूसरी तरफ, पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण लोगों को बेरोजगारी एवं छोटे व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में होल्डिंग टैक्स में यह बढ़ोत्तरी उचित नहीं है।