Jharkhand High Court: राष्ट्रीय खेल घोटाले के अभियुक्त आरके आनंद की याचिका पर फैसला सुरक्षित
Jharkhand High Court Hindi News सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। इस घोटाला में उनकी कोई भूमिका नहीं है। कहा कि उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court, Hindi News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में बुधवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में अभियुक्त नेशनल गेम आर्गेनाइजिंग कमेटी (एनजीओसी) के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद की याचिका की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।
इस घोटाला में उनकी कोई भूमिका नहीं है। कहा कि उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था, लेकिन जांच के दौरान उनका नाम इस मामले में जोड़ा गया है। यह भी कहा कि उन्होंने ही इस मामले में हो रही गडबड़ी की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें भी अभियुक्त बना दिया गया। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एसीबी जांच में आरके आनंद के खिलाफ 34वें राष्ट्रीय खेल में सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इस मामले में आरके आनंद के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है। मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी।