राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मामले में फैसला सुरक्षित Ranchi News
Jharkhand. बंधु तिर्की ने जमानत याचिका दाखिल की है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
रांची, राज्य ब्यूरो। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। एक घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है।
सुनवाई के दौरान बंधु तिर्की की ओर से अदालत को बताया कि जिस समय राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया उस दौरान वो मंत्री नहीं थे। स्क्वास कोर्ट, लाइटिंग, हाउस कीपिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इन्होंने कमेटियों के अनुशंसा पर सिर्फ स्वीकृति प्रदान की थी। इसी पीरियड के दौरान आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ ने जांच की और उनकी ओर से क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है।
इसके अलावा खेल घोटाला मामले में इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। इस पर अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ का घोटाला हुआ है।
यह सही है कि वर्ष 2010 में हुई प्राथमिकी में इनका नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान इनके खिलाफ सबूत मिले और वर्ष 2011 में इन्हें आरोपित बनाया गया। इधर, पत्थलगड़ी मामले में विवादित बयान देने के मामले में आरोपित बंधु तिर्की की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से केस डायरी की मांग की है।