राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित पीसी मिश्र पर फैसला सुरक्षित Ranchi News
झारखंड हाई कोर्ट में प्रार्थी ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति लेने में नियमों का पालन नहीं है। निचली अदालत के संज्ञान को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत मेंं 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित पूर्व खेल निदेशक पीसी मिश्र की क्वैसिंग (निरस्त) याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संभावना जताई जा रही है कि अदालत गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी।
दरअसल, पीसी मिश्र ने खेल घोटाले में निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ लिए गए संज्ञान को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान पीसी मिश्र की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया है, जो कि गलत है। इसके अलावा उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति लेने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। अभियोजन देने वाला अधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं है।
इसलिए निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान को निरस्त कर देना चाहिए। केंद्र, राज्य सरकार व एसीबी की ओर से इसका विरोध किया गया। अदालत को बताया गया कि सभी नियमों का पालन करते हुए ही अभियोजन की स्वीकृति ली गई है। इस कारण इनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।