विधायक इरफान अंसारी से जुड़े आपराधिक वाद में अब 26 मार्च को होगी सुनवाई
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने जामताड़ा विधायक इरफ़ान अंसारी से जुड़े आपराधिक वाद में सुनवाई हेतु 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए आपराधिक वाद दाखिल किया था।
रांची, जासं । एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने जामताड़ा विधायक इरफ़ान अंसारी से जुड़े आपराधिक वाद में सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, स्त्री लज्जा भंग करने, उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट में आपराधिक वाद दाखिल किया था।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि बुधवार को इस मामले में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत अगली तिथि बढ़ा दी गई। बता दें कि मामला आपराधिक प्रकृति से जुड़ा होने के कारण न्यायिक दंडाधिकारी एके गुड़िया की अदालत ने वाद को विशेष अदालत रेफर कर दिया था।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बीते 19 अगस्त 2020 को डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज ने न्यायिक दंडाधिकारी एके गुडिय़ा की अदालत में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ मानहानि का शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, जान-बूझ कर अपमानित करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि जामताड़ा विधायक ने अपने इस बयान के बाद खुद को घिरता देख स्टैंड बदल लिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि राफिया नाज़ मेरी छोटी बहन है और मैंने ऐसा कोई भी अपशब्द नहीं कहा जिससे उनके मन को ठेस पहुंचा हो। कहीं ना कहीं मेरी बातों को और वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर भाजपा वालों ने वायरल करने का काम किया। इस वीडियो में मेरी आवाज नहीं है। विधायक ने कहा था कि मैंने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है।