गली-मोहल्लों में नहीं होगी पटाखों की बिक्री
रांची गली-मुहल्लों में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने इसके लिए सख्त निर्देश दिया है सात क्लस्टर बना जाएंगे जहां बिक्री की व्यवस्था की जाएगी।
रांची : गली-मुहल्लों में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने इसके लिए सख्त निर्देश दिया है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए पटाखा बिक्री के लिए राजधानी में क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए सात स्थानों का चयन किया गया हैं। 21 से 27 अक्टूबर तक क्लस्टरों में पटाखों में बिक्री होगी। मोरहाबादी में 21 से 27 अक्टूबर तक और शेष पाच क्लस्टरों में 26-27 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री होगी। हरमू मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, शास्त्री मैदान चुटिया, काजू बागान रातू रोड और पीएचडी मैदान हिनू में कल्स्टर बनाया जाएगा।
जिला सामान्य शाखा लाइसेंस करेगा निर्गत
जिला समान्य शाखा लाइसेंस निर्गत करेगा। इच्छु़क आवेदकों को इसके लिए 30 रुपये का शुल्क के साथ अपना आवेदन देना होगा। खुदरा दुकानदारों को थोक विक्रेताओं के द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा। पूर्व में थोक विक्रेता अपने सील-मुहर से अस्थायी लाइसेंस खुदरा दुकानदारों को निर्गत करते थे। जबकि, वे इसके लिए अधिकृत नहीं थे। थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि अग्निसुरक्षा संबंधी घोषणा व निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद परमिट निर्गत कर दिया जाएगा।
पिछले साल रद किए गए लाइसेंस
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अपर बाजार के 16 पटाखा व्यवसायियों का लाइसेंस रद सुरक्षा कारणों को देखते हुए रद किया गया था। इसके बाद मोरहाबादी मैदान सहित अन्य मैदान में क्लस्टर बनाकर पटाखा बिक्री की अनुमति दी गई थी। क्लस्टर बनाने और अस्थायी लाइसेंस जारी करने को लेकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखलेश सिन्हा की पटाखा व्यवसायियों के साथ बैठक हो चुकी है।