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Jharkhand: नक्सली कुंदन पाहन के जमानत मामले में अदालत ने एनआइए से मांगा जवाब

Jharkhand एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सरेंडर कर चुका कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने कुंदन पाहन को जमानत देने का अदालत से अनुरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने एनआइए से जवाब मांगा है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Fri, 12 Nov 2021 06:57 PM (IST)Updated: Fri, 12 Nov 2021 06:57 PM (IST)
Jharkhand: नक्सली कुंदन पाहन के जमानत मामले में अदालत ने एनआइए से मांगा जवाब
एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

रांची, राब्यू । एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सरेंडर कर चुका कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कुंदन पाहन के अधिवक्ता ने अदालत में दलील रखी और उनकी ओर से कुंदन पाहन को जमानत देने का अदालत से अनुरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने एनआइए से जवाब मांगा है। अदालत जानना चाह रही है कि कुंदन पाहन पर आपराधिक षडयंत्र रचने एवं पैसे लेने की बात कैसे साबित हो रही है।

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सुनवाई के दौरान इस बिंदु पर जवाब देने के लिए एनआइए की ओर से अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने एनआइए के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की है। एनआइए की ओर से अधिवक्ता जीनत मल्लिक ने पक्ष रखा। बता दें कि नक्सली कुंदन पाहन पर पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में अदातल में ट्रायल चल रहा है। इसी मामले में उसकी ओर से 10 जून को एनआइए कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है।


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