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Coronavirus Jharkhand: सरकार ने बदले नियम, इस तरह अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होंगे कोरोना मरीज

Coronavirus Jharkhand झाररखंड सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए नए नियम बनाए हैं। अब लक्षण और बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की सात दिनों में जांच के बाद निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर ही अस्‍पताल से छुट्टी मिलेगी। गंभीर मरीजों की दस दिनों में जांच का प्रविधान किया गया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 28 Mar 2021 07:13 AM (IST)Updated: Sun, 28 Mar 2021 07:14 AM (IST)
Coronavirus Jharkhand: सरकार ने बदले नियम, इस तरह अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज होंगे कोरोना मरीज
Coronavirus Jharkhand: झाररखंड सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए नए नियम बनाए हैं।

रांची, राज्य ब्यूरो। Coronavirus Jharkhand झाररखंड सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए नए नियम बनाए हैं। अब लक्षण और बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की सात दिनों में जांच के बाद निगेटिव रिपोर्ट मिलने पर ही अस्‍पताल से छुट्टी मिलेगी। गंभीर मरीजों की दस दिनों में जांच का प्रविधान किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के अस्पताल से छुट्टी देने के नियमाें में बदलाव किया है। इसके तहत बिना लक्षण वाले मरीजों की सात दिनों में जांच होगी। यदि इसकी उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यदि वह सात दिनों बाद भी संक्रमित मिलता है तो उसकी अल्टरनेट डे पर तबतक जांच होती रहेगी जबतक उसकी रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए।

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अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज को अगले सात दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। यह नियम होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर भी लागू होगा। साथ ही यह नियम लक्षण वाले मरीजों पर भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, गंभीर मरीजों की दस दिनों बाद जांच होगी। यदि जांच में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी देने से पहले यह देखना होगा कि पिछले तीन दिनों में मरीज को कोई लक्षण तो नहीं था। निगेटिव रिपोर्ट आने पर वही नियम लागू होंगे जो अन्य मरीजों में लागू होंगे।

दूसरे राज्यों से लौटनेवाले सभी लोगों की कोरोना जांच के आदेश

स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों को दूसरे राज्यों से झारखंड लौटनेवाले सभी लोगों की लक्षण के आधार पर कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि होली, रामनवमी, शबे-बारात तथा सरहुल में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से झारखंड लौटेंगे।

स्वास्थ्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को दिए आदेश

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टॉप पर उनकी जांच नियमित रूप से सुनिश्चित कराई जाए। उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर सैंपल लेकर आरटी-पीसीआर या ट्रूनेट से कोरोना की जांच कराई जाए। स्वास्थ्य सचिव ने मास्क चेकिंग अनिवार्य रूप से करने, शारीरिक दूरी के नियमाें का अनुपालन करने तथा लोगों को जागरुक करने को कहा है। उन्होंने टूरिस्ट प्लेस एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सख्ती से कराने को कहा है।


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