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Coronavirus Effect: अगले आदेश तक टोपी नहीं पहनेंगे पुलिसकर्मी, कोरोना के चलते हेडक्‍वार्टर का फरमान

Coronavirus Effect कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह आदेश जारी कर दिया गया है कि पुलिसकर्मियों को अगले आदेश तक टोपी नहीं पहनना है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2020 09:06 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 06:04 AM (IST)
Coronavirus Effect: अगले आदेश तक टोपी नहीं पहनेंगे पुलिसकर्मी, कोरोना के चलते हेडक्‍वार्टर का फरमान
Coronavirus Effect: अगले आदेश तक टोपी नहीं पहनेंगे पुलिसकर्मी, कोरोना के चलते हेडक्‍वार्टर का फरमान

रांची, राज्य ब्यूरो। Coronavirus Effect झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को अपने सभी जिले, इकाई को यह आदेश जारी कर दिया कि अब पुलिसकर्मियों को गर्मी वाला वर्दी पहनना है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह आदेश जारी कर दिया गया है कि पुलिसकर्मियों को अगले आदेश तक टोपी नहीं पहनना है। यह ऐसा इसलिए किया गया है कि विधि व्यवस्था की दौड़-धूप में बार-बार टोपी ठीक-ठाक करना पड़ता है, जिसके चलते हाथ इधर-उधर जाता रहता है। पुलिसकर्मी मास्क लगाएंगे, हाथ को सैनिटाइजर से स्वच्छ करते रहेंगे, लेकिन टोपी नहीं पहनेंगे। उनका सिर खाली रहेगा। उन्हें किसी तरह का कपड़ा भी सिर पर नही रखना है।

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सिपाही से लेकर अधिकारी तक देंगे एक दिन का वेतन, आदेश जारी

कोरोना महामारी से निपटने के लिए सिपाही से लेकर अधिकारी तक एक दिन का वेतन देंगे। पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। डीजीपी के आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों व वाहिनी को भेज दी है। सभी विंग को कहा गया है कि वे मार्च महीने के वेतन से एक दिन का वेतन काटकर दस दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय कल्याण कोष में जमा कर दें। इस कोष में राशि समेकित कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाएगी।

पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश में बताया गया है कि अभी कोरोना महामारी से भारत ही नहीं, पूरा विश्व लड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में इस लड़ाई से लडऩे के लिए केंद्र व राज्य की सरकार उपलब्ध संसाधन से जो संभव है, कर रही है। इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने व आम जन को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारतापूर्वक दान करने का अनुरोध किया है। इसी अनुरोध के आलोक में पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है।


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