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झारखंड सरकार ने जारी किया पारा शिक्षकों के नियोजन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट; यहां देखें Draft

पारा शिक्षकों के नियोजन के लिए बनी नियमावली के मुताबिक सीमित आकलन परीक्षा पास करने के बाद पारा शिक्षकों को तय वेतनमान मिलेगा। नियमावली को जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर....

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 01:26 PM (IST)Updated: Fri, 25 Oct 2019 06:09 PM (IST)
झारखंड सरकार ने जारी किया पारा शिक्षकों के नियोजन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट; यहां देखें Draft
झारखंड सरकार ने जारी किया पारा शिक्षकों के नियोजन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट; यहां देखें Draft

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 63 हजार पारा शिक्षकों के नियोजन को लेकर पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवाशर्त नियमावली, 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें सीमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान व ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है। इससे पारा शिक्षकों के मानदेय में काफी बढ़ोत्तरी होगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट जारी करते हुए सभी पारा शिक्षकों से सुझाव मांगा है। इस तरह, यह स्पष्ट हो गया है कि नियमावली अब झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद ही लागू हो पाएगी। आकलन परीक्षा से पहले समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत पदों का सत्यापन भी कराया जाएगा। 

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60 वर्ष तक काम कर सकेंगे पारा शिक्षक, नहीं बनेंगे स्थायी शिक्षक

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, पारा शिक्षकों के संतोषप्रद सेवा होने पर 60 वर्ष तक काम करने की अनुमति रहेगी। यह भी कहा गया है कि आकलन परीक्षा पास करने के बाद भी शिक्षक पद पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

दो पत्रों की होगी आकलन परीक्षा

आकलन परीक्षा दो स्तर पर प्राथमिक स्कूल तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर होगी। प्रत्येक पारा शिक्षक अपने स्तर की आकलन परीक्षा में शामिल होंगे। प्रत्येक स्तर की आकलन परीक्षा दो भागों में होगी। प्रथम परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगा, जबकि द्वितीय परीक्षा विषय आधारित तथा विद्यार्थी के शिक्षण अर्हता क्षमता हेतु प्रमुख विषय के लिए होगी। दोनों पत्रों की परीक्षा ढाई-ढाई घंटे की होगी

60 फीसद अंक लाना अनिवार्य

आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा। आदिम जनजाति के पारा शिक्षकों को इसमें सात फीसद की छूट दी जाएगी अर्थात उन्हें 53 फीसद अंक लाना जरूरी होगा।

पारा शिक्षकों को मिलनेवाली अन्य सुविधाएं

  1. एक वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
  2. महिला पारा शिक्षकों को अधिकतम 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
  3. महिला पारा शिक्षकों को प्रत्येक माह दो दिनों का विशेष अवकाश 50 वर्ष की आयु तक ही दिया जाएगा।

ऐसे मिलेगा वेतनमान

श्रेणी - वर्तमान मानदेय  -आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर वेतनमान - ग्रेड पे

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ)

प्रशिक्षित एवं टेट पास  15000, 5200-20200  2400

केवल प्रशिक्षित 13,000  5200-20200  2000

प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच)

प्रशिक्षित एवं टेट पास 14,000  5200-20200  2000

केवल प्रशिक्षित 12,000   5200-20200  1900

नोट : 12 वर्ष व 24 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के बाद ग्रेड पे में वृद्धि की जाएगी।


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