Move to Jagran APP

राज्‍य कर्मियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्‍ता 5% बढ़ा; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

Jharkhand. कैबिनेट में 21 प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति मिली। मुख्‍यमंत्री रघुवर दास की अध्‍यक्षता में कैबिनेट की बैठक रांची में हुई।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 07:18 AM (IST)Updated: Tue, 15 Oct 2019 06:16 PM (IST)
राज्‍य कर्मियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्‍ता 5% बढ़ा; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले
राज्‍य कर्मियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्‍ता 5% बढ़ा; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सातवां वेतनमान ले रहे लोगों का महंगाई भत्ता पांच फीसद बढ़ा दिया गया है। 12 प्रतिशत की दर से प्राप्त महंगाई भत्ता अब 17 फीसद की दर से मिलेगा। इस पर राज्य सरकार को वार्षिक 564.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सातवां वेतनमान ले रहे कर्मियों को 01 जुलाई 2019 की तिथि से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

loksabha election banner

गोशालाओं के लीज नवीकरण का प्रस्ताव अन्यान्य श्रेणी में आया था। कैबिनेट ने गोपालकों को एक और तोहफा दिया है। कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के तहत 5, 10, 20 और 50 गाय अथवा भैंस पालन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में इस योजना के तहत 55.46 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 15.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। युवा, शिक्षित बेरोजगार, स्वयं सहायता समूह आदि में से लाभुकों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी।

सामान्य जाति को 25 फीसद सब्सिडी, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 33.33 फीसद की छूट मिलेगी। राज्य में बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कैबिनेट ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड बिजली वितरण निगम को प्राप्त कुल राशि 400 करोड़ रुपये में से एक सौ करोड़ रुपये विमुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

जर्जर भवनों का मलबा नष्ट नहीं हुआ, तो देना होगा जुर्माना

शहरी क्षेत्रों में भवनों के मलबों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अपार्टमेंट आदि बनने पर पुराने भवनों को तोड़कर उनका मलबा जहां-तहां रखना नुकसान का सौदा साबित हो सकता है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जुर्माना देना होगा। नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्तावित झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 की स्वीकृति दी गई।

अन्य फैसले

  • बिना बताए अनुपस्थित डॉ. अंजली कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर, देवघर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
  • कोल्हन विश्वविद्यालय में 'हो' भाषा विभाग को स्थापित करने की स्वीकृति।
  • पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा ओर माइंस अंतर्गत टोपाइल ओर खनन पट्टा के रकबा 14.15 हेक्टेयर क्षेत्र को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को देने का निर्णय।
  • चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1000 आवास निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा विमुख केंद्राश (720.00 लाख रुपये) एवं आवश्यक राज्यांश (480.00 लाख रुपये) का झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।
  • बोकारो में चास अंचल के बूढ़ीविनोर मौजा में 0.72 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16.47 लाख रुपये की अदायगी पर आइओसीएल के सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.