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Jharkhand: क्लर्क की आय थी 15 लाख, खर्च किए 32 लाख; अब होगी प्राथमिकी

Jharkhand News Garhwa Samachar जिला समाज कल्याण कार्यालय गढ़वा के तत्कालीन कार्यालय सहायक राजकुमार प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। एसीबी ने सात जून 2012 को पीई दर्ज किया था। पीई जांच में आय से 143 फीसद अधिक संपत्ति होने की पुष्टि हुई थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 27 Aug 2021 06:01 AM (IST)Updated: Fri, 27 Aug 2021 07:49 AM (IST)
Jharkhand: क्लर्क की आय थी 15 लाख, खर्च किए 32 लाख; अब होगी प्राथमिकी
Jharkhand News, Garhwa Samachar पीई जांच में आय से 143 फीसद अधिक संपत्ति होने की पुष्टि हुई थी।

रांची, राज्य ब्यूरो। जिला समाज कल्याण कार्यालय गढ़वा के तत्कालीन कार्यालय सहायक (क्लर्क) राजकुमार प्रसाद के विरुद्ध अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज होगी। एसीबी के आग्रह पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 23 अगस्त को प्राथमिकी की अनुमति देते हुए एसीबी को निर्देशित किया है कि कार्यालय सहायक राजकुमार प्रसाद के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करें।

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क्लर्क राजकुमार प्रसाद के विरुद्ध एसीबी ने सात जून 2012 को पीई (प्रारंभिक जांच) हुई थी। पीई जांच में यह पुष्टि हुई थी कि आरोपित क्लर्क ने चेक पीरियड में विभिन्न स्रोतों से कुल 15 लाख रुपये की आय अर्जित की, लेकिन 32 लाख रुपये से अधिक रकम खर्च की। एसीबी ने पीई में राजकुमार प्रसाद के विरुद्ध आय से 143 फीसद अधिक की संपत्ति होने की बात कही थी।

इस मामले में कार्यालय सहायक राजकुमार प्रसाद ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उनका मकान वर्ष 2010 (जांच के लिए तय अवधि) के बाद बना है। हालांकि, वे इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सके। उनके इस जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसीबी को निर्देश दिया।

लोकायुक्त ने भी सुनवाई में पाया था दोषी, एसीबी के डीजी को दिया था प्राथमिकी का आदेश

आरोपित कार्यालय सहायक राजकुमार प्रसाद के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय में भी शिकायत की गई थी। लोकायुक्त ने भी सुनवाई के दौरान राजकुमार प्रसाद को दोषी पाया था। लोकायुक्त ने ही गत वर्ष 16 मार्च 2020 को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने सुनवाई के बाद एसीबी के डीजी को यह निर्देश दिया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लर्क राजकुमार प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें।


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