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Bakoria Kand: बकोरिया मुठभेड़ की जांच को पलामू में सीबीआइ की टीम, जल्‍द दाखिल होगा आरोप पत्र

Bakoria Encounter Case Palamu Jharkhand Hindi News बकोरिया मामले में अब तक 350 से अधिक लोगों का बयान लिया जा चुका है। संयुक्त निदेशक स्तर के बड़े अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 04:07 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 07:13 PM (IST)
Bakoria Kand: बकोरिया मुठभेड़ की जांच को पलामू में सीबीआइ की टीम, जल्‍द दाखिल होगा आरोप पत्र
Bakoria Encounter Case Palamu, Jharkhand Hindi News बकोरिया मामले में 350 से अधिक लोगों का बयान लिया जा चुका है।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के पलामू के सतबरवा स्थित बकोरिया में आठ जून 2015 को कथित मुठभेड़ में मारे गए 12 लोगों की जांच कर रही सीबीआइ की टीम पलामू में है। अब सीबीआइ के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी भी पलामू जाने वाले हैं, जो घटनास्थल का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि सीबीआइ ने इस बहुचर्चित मुठभेड़ के मामले में 350 से अधिक लोगों का बयान ले लिया है। इस मुठभेड़ की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ बड़े अधिकारियों का बयान लिया जाना शेष है। इसके बाद सीबीआइ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करेगी।

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इस बहुचर्चित कांड में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर 2018 को सीबीआइ की दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद सीबीआइ की टीम पीड़‍ित पक्ष व आरोपित पुलिस पदाधिकारियों का बयान ले चुकी है। सीबीआइ की टीम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों के साथ घटनास्थल पर जाकर सीन भी रीक्रिएट कर चुकी है, ताकि पूरे मामले को समझ सके।

अब तक की जांच से यह संकेत मिला है कि वह मुठभेड़ फर्जी था। हालांकि, अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सीबीआइ की टीम इस मामले में पलामू के तत्कालीन डीआइजी, एसपी, तत्कालीन एसपी लातेहार, तत्कालीन मनिका, सतबरवा व पलामू सदर थानेदार से पूछताछ कर चुकी है। गौरतलब है कि आठ जून 2015 की रात पलामू के सतबरवा स्थित बकोरिया में 12 लोग मारे गए थे।

घटना के अगले दिन पुलिस ने सभी 12 लोगों को माओवादी बताया था और यह भी दावा किया था कि सभी को मुठभेड़ में मारा है। मारे गए 12 लोगों में सिर्फ एक के नक्सली होने की पुष्टि हुई थी। मारे गए अन्य लोगों के स्वजनों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआइ को जांच का आदेश दिया था।


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