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सीटी स्कैन मशीन खरीद घोटाले में चलेगा मुकदमा Ranchi News

Jharkhand. पीएमसीएच के तत्कालीन क्रय सहायक जयराम सिंह की याचिका खारिज। पीएमसीएच में 1.63 करोड़ की मशीन खरीदी गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 07:37 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 07:37 PM (IST)
सीटी स्कैन मशीन खरीद घोटाले में चलेगा मुकदमा Ranchi News
सीटी स्कैन मशीन खरीद घोटाले में चलेगा मुकदमा Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। सीटी स्कैन मशीन खरीद घोटाला मामले में धनबाद स्थित पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) के तत्कालीन क्रय सहायक जयराम सिंह को राहत नहीं मिली है। झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने गुरुवार को उनकी क्वैशिंग याचिका (निरस्त करने के लिए याचिका) को खारिज कर दिया। अब जयराम सिंह के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा।

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सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके लिए क्रय समिति बनी थी और समिति द्वारा ही 1.63 करोड़ रुपये में सीटी स्कैन मशीन खरीदी गई। एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने उनकी दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि इस पूरे प्रकरण में क्रय सहायक जयराम सिंह की भी मिलीभगत है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जयराम सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि जयराम सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की थी।

दरअसल, पीएमसीएच, धनबाद में जापानी कंपनी से सीटी स्कैन मशीन खरीदी गई थी। मशीन की खरीदारी में नियमों की अनदेखी गई, जिसके बाद 14 सितंबर 2016 को एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इसमें पीएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक सहित पांच लोगों को आरोपित बनाया गया है।


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