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पूर्व डीजी के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा, दस्तावेज से छेड़छाड़ का है मामला

Ranchi News वर्ष 2013 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि पूर्व डीजी कुमुद चौधरी और उनके पति पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग कर हरमू हाउसिंग बोर्ड की जमीन का गलत तरीके से निबंधन कराया है।

By Madhukar KumarEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 12:00 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 12:00 PM (IST)
पूर्व डीजी के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा, दस्तावेज से छेड़छाड़ का है मामला
पूर्व डीजी के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा, दस्तावेज से छेड़छाड़ का है मामला

रांची, (राज्य ब्यूरो)। हरमू में हाउसिंग बोर्ड की 13 डिसमिल जमीन पर 6 मंजिला मकान बनाने के मामले में झारखंड पुलिस की पूर्व डीजी कुमुद चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मुद्दे पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्य सरकार से मंतव्य मांगा है। गत 27 दिसंबर को भेजे गए पत्र में एसीबी ने पूछा है कि पूर्व डीजी कुमुद चौधरी के खिलाफ कैसे प्राथमिकी दर्ज की जाए सुझाव दें। पूरा मामला हाउसिंग बोर्ड की जमीन को रैयत से खरीदने से संबंधित है।

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प्राथमिकी दर्ज करने के मुद्दे पर एसीबी ने सरकार से फिर मांगा मंतव्य

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि पूर्व डीजी कुमुद चौधरी और उनके पति पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग कर हरमू हाउसिंग बोर्ड की जमीन का गलत तरीके से निबंधन कराया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर झारखंड पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूरे मामले में प्रारंभिक जांच की थी और आरोपों को सही पाया था। एसीबी ने राज्य सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भेजते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। 5 साल के भीतर एसीबी ने राज्य सरकार को दो बार पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी लेकिन अनुमति नहीं मिली। अब एक बार फिर एसीबी ने पत्र लिखा है।


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