JPSC Mains: छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट में पक्ष रख सकते हैं अभ्यर्थी
JPSC Mains. हाईकोर्ट का नोटिस जेपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय में इस मामले में 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को सुनवाई के क्रम में जेपीएससी की साइट व हाई कोर्ट की साईट पर एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था ताकि अगर किसी भी अभ्यर्थी को इस मामले में शिकायत हो तो वह हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सके।
इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को है जिसमें अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखने को कहा गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने पंकज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी से शुरू होनेवाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। इस याचिका में मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।