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Ranchi news : सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की आरोपित भाजपा नेत्री वार्ड पार्षद रोशनी खलखो को मिल गई जमानत

किशोरगंज में सीएम का काफिला रोकने के आरोपित भाजपा नेत्री व वार्ड 19 की पार्षद रोशनी खलखो सहित सात आरोपितों को मंगलवार को जमानत मिल गई। अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

By Sanjay Kumar SinhaEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 07:32 PM (IST)Updated: Tue, 09 Mar 2021 07:32 PM (IST)
Ranchi news : सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की आरोपित भाजपा नेत्री वार्ड पार्षद रोशनी खलखो को मिल गई जमानत
23 फरवरी को रोशनी खलखो ने सरेंडर किया था, इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

रांची (जासं): किशोरगंज में सीएम का काफिला रोकने के आरोपित भाजपा नेत्री व वार्ड 19 की पार्षद रोशनी खलखो सहित सात आरोपितों को मंगलवार को जमानत मिल गई। अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जमानत पर सुनवाई के दौरान रोशनी खलखो की ओर से अधिवक्ता अविनाश कुमार पांडे ने बहस करते हुए कहा कि भारत में प्रत्येक नागरिक को विरोध करने का अधिकार है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला। फुटेज में आरोपित के हाथ में ना तो कोई हथियार दिखा और ना ही आरोपित को हमला करते हुए पाया गया। ऐसे में आरोपी बनाना उचित नहीं है। बीते 23 फरवरी को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर करने के बाद रोशनी खलखो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 

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खलखो ने किया था सरेंडर : बता दें कि हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की कोशिश में आरोपित वार्ड पार्षद रोशनी खलखो ने 23 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। वह इससे पहले काफी दिनों तक फरार चल रहीं थीं। लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण उन्हें सरेंडर करना पड़ा। बता दें कि पुलिस ने दबाव बढ़ाने के लिए रोशनी खलखो के पति को कस्टडी में लिया था। पूछताछ की थी। सरेंडर करने के बाद रोशनी खलखो को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 

क्या था पूरा मामला : चार जनवरी को किशोरगंज में सीएम का काफिला रोकने की कोशिश की गई थी। ओरमांझी में सिर कटा शव मिलने के बाद बवाल हुआ था। 


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