Move to Jagran APP

Teacher JOBS: बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री फिर खारिज, 3 शिक्षकों की नियुक्ति रद

झारखंड में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री को लेकर विवाद बरकरार है। शिक्षा निदेशालय ने मान्यता विवाद में जिलों से रिपोर्ट मंगाकर तमाम नियुक्ति भी रद करने का निर्णय किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 03 Aug 2019 06:51 AM (IST)Updated: Sat, 03 Aug 2019 06:08 PM (IST)
Teacher JOBS: बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री फिर खारिज, 3 शिक्षकों की नियुक्ति रद
Teacher JOBS: बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री फिर खारिज, 3 शिक्षकों की नियुक्ति रद

रांची, [नीरज अम्बष्ठ]। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री को फिर खारिज कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस डिग्री के आधार पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर अनुशंसित तीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद कर दी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों से यह रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि इस डिग्री के आधार पर कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को समाप्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

loksabha election banner

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2017 के अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके प्रमाणपत्रों में अस्पष्टता या मान्यता को लेकर लंबित रखी गई थी। संबंधित बोर्ड व संस्थान से रिपोर्ट मंगाने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्थापना समिति की बैठक 29 जुलाई को हुई, जिसमें बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री के आधार पर अनुशंसित तीन अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया।

इनमें बाबू कुमार गुप्ता (रसायन विज्ञान), सुनील कुमार राय (जीव विज्ञान) तथा सतीश चंद्र यादव (भूगोल) शामिल हैं। बैठक में कहा गया कि एनसीटीई द्वारा 25 अप्रैल 2019 को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि एनसीटीई एक्ट, 1993 से इतर अन्य प्राधिकार द्वारा निर्गत बीएड डिग्री की मान्यता शिक्षक नियुक्ति में नहीं दी जा सकती। स्पष्ट है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से निर्गत बीएड की डिग्री ही शिक्षक नियुक्ति के लिए वैध है। निदेशालय पूर्व में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में भी इस डिग्री को मान्यता नहीं देने का निर्देश सभी जिलों को दिया था।

भारतीय पुनर्वास परिषद देती है मान्यता

जिन संस्थानों में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स संचालित होता है, उसे भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता देती है। शिक्षक नियुक्ति में इस डिग्री को मान्यता नहीं देने पर राज्य निश्शक्तता आयुक्त सतीश चंद्रा ने सवाल उठाए थे।

एनसीटीई भी नहीं कर पा रहा स्पष्ट

शिक्षक नियुक्ति में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की मान्यता को लेकर एनसीटीई भी स्पष्ट नहीं है। पूर्व में एनसीटीई ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार द्वारा मंतव्य मांगे जाने पर इस डिग्री को शिक्षक नियुक्ति में अमान्य बताया था। बाद में एनसीटीई ने वर्ष 2010 तथा 2011 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी संकल्प की प्रति भेज दी, जिसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए अन्य योग्यता के अलावा बीएड/डीएड इन स्पेशल एजुकेशन को भी शामिल किया गया है। लेकिन इसमें यह शर्त रखी गई है कि इस डिग्री के आधार पर शिक्षक नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छह माह का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.