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आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक डाक्टरों की तरह मिलेंगी सुविधाएं

रांची झारखंड के आयुष चिकित्सकों को अब एलोपैथिक डाक्टरों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। शुक्रवार को अवमानना की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इसकी जानकारी झारखंड हाई कोर्ट को दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 07:23 PM (IST)
आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक डाक्टरों की तरह मिलेंगी सुविधाएं
आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक डाक्टरों की तरह मिलेंगी सुविधाएं

रांची : झारखंड के आयुष चिकित्सकों को अब एलोपैथिक डाक्टरों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। शुक्रवार को अवमानना की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इसकी जानकारी झारखंड हाई कोर्ट को दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ दिनों में इसे कैबिनेट में भेजकर पारित करा दिया जाएगा। इसके बाद आयुष चिकित्सकों को ग्रेड पे और सेवानिवृत्ति की अवधि एलोपैथिक चिकित्सकों के समान हो जाएगी। इससे राज्य के करीब दो हजार आयुष चिकित्सकों को फायदा होगा। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में उक्त मामले में सुनवाई हुई।

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सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त एवं स्वास्थ्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े थे। उनकी ओर से बताया गया कि एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह आयुष चिकित्सकों को भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल, इस मामले में डा. अमरेंद्र पाठक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सुविधाएं दिए जाने की मांग की थी।

प्रार्थी के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि बिहार की तर्ज पर एलोपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी गई है। वहीं, आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु साठ साल ही है। राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सकों को चिकित्सक मानने से भी इन्कार कर दिया है, जबकि दोनों इलाज का ही काम कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह सारी सुविधाएं देने का आदेश दिया था। हालांकि, सरकार ने कोर्ट के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। लेकिन, वहां से कोई राहत नहीं मिलने के बाद प्रार्थी की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।

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