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रांची में बिना परमिट-बीमा ऑटो चलाने वाले किए जाएंगे गिरफ्तार, Traffic SP ने जारी किया आदेश

रांची में बिना परमिट व बीमा के ऑटो चलाने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे ऑटो को जब्त किया जाएगा। जबकि चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से संबंधित वाहन चालकों को बिना परमिट के लिए छह माह की सजा।

By Vikram GiriEdited By: Published: Thu, 01 Apr 2021 10:04 AM (IST)Updated: Thu, 01 Apr 2021 10:04 AM (IST)
रांची में बिना परमिट-बीमा ऑटो चलाने वाले किए जाएंगे गिरफ्तार, Traffic SP ने जारी किया आदेश
रांची में बिना परमिट-बीमा ऑटो चलाने वाले किए जाएंगे गिरफ्तार। जागरण

रांची, जासं । रांची में बिना परमिट व बीमा के ऑटो चलाने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे ऑटो को जब्त किया जाएगा। जबकि चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से संबंधित वाहन चालकों को बिना परमिट के लिए छह माह की सजा, जबकि बिना बीमा के ऑटो चलाने पर तीन माह की सजा करवाई जाएगी। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से जारी कर दिया गया है। यह फैसला ऑटो परिचालन के दौरान होने वाले खतरों को देखते हुए लिया गया है। हाल में ही एक ऑटो की टक्कर से महिला की मौत हो गई थी। संबंधित ऑटो बीमित नहीं था। इससे डेथ क्लेम किए जाने में परेशानी हुई। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कड़ा एक्शन लिया गया है।

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