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नए ट्रैफिक नियम का खौफ: जुर्माने के डर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर को टक्कर मारकर भागा ऑटो चालक

Jharkhand Police. नए मोटरयान बिल के बाद रांची ट्रैफिक एसपी ने 211 लोगों का डीएल तीन माह के लिए सस्‍पेंड करने की अनुशंसा की है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 08:48 AM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 08:48 AM (IST)
नए ट्रैफिक नियम का खौफ: जुर्माने के डर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर को टक्कर मारकर भागा ऑटो चालक
नए ट्रैफिक नियम का खौफ: जुर्माने के डर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर को टक्कर मारकर भागा ऑटो चालक

रांची, जासं। मोटरयान (संशोधन) बिल 2019 के लागू होने के बाद रांची की ट्रैफिक पुलिस लगातार कानून का डंडा चला रही है। ताबड़तोड़ जुर्माना वसूला जा रहा है। भारी भरकम जुर्माने का खौफ ऐसा है कि गुरुवार को एक ऑटो चालक ने इससे बचने के लिए सुजाता चौक के पास एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जॉन मुर्मू को टक्कर मार दी और फरार हो गया। इंस्पेक्टर के सिर और सीने में गंभीर चोट लगी है। उन्हें राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो चालक का सुराग नहीं मिल पाया है।

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पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इधर गुरुवार को सर्वाधिक 18 हजार का चालान ट्रैफिक थाना चुटिया की ओर से काटा गया। वहीं, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियम तोडऩे वाले 211 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड करने की अनुसंशा की है। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को पत्र लिखा है।

इस जुर्म में कटा 18 हजार का चालान

18 हजार का चालान चास बोकारो निवासी अभिषेक कुमार के नाम से कटा है। लेकिन यह बाइक प्रियांशु नाम का युवक चला रहा था। उसके पास सही कागजात नहीं थे। अनाधिकृत वाहन चलाने जुर्म में 5000, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वजह से 10,000, बिना इंश्योरेंस की वजह से 2000 और तीन सवारी के लिए 1000 रुपये मिलाकर कुल 18 हजार का चालान काटा गया।

निलंबन में वाहन चलाने पर कटेगा 10 हजार का जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस की ओर से डीटीओ को भेजे गए पत्र में यह भी बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अवधि (तीन माह) के दौरान संबंधित लोगों को वाहन चलाते पाए जाने पर धारा-182 के तहत अतिरिक्त जुर्माना 10 हजार रुपये वसूला जाएगा। नियम तोडऩे वालों की सूची में तीन सितंबर को यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले आठ व चार सितंबर की सूची में 203 लोग शामिल हैं।


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