Mohalla Clinic: अरविंद केजरीवाल की राह पर हेमंत सोरेन... दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर झारखंड में खुलेगा हाट बाजार क्लिनिक
Mohalla Clinic दिल्ली के माेहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर झारखंड में भी हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की सरकार ने इसे अभी सात जिलों में संचालित करने की मंजूरी दी है। 25 मेडिकल मोबाइल वैन खरीदने को सरकार ने पांच करोड़ की स्वीकृति दी।
रांची, राज्य ब्यूरो। Delhi Mohalla Clinic, Arvind Kejriwal, Hemant Soren झारखंड सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सात जिलों में हाट बाजार क्लिनिक संचालित करेगी। इनमें गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, साहिबगंज तथा पाकुड़ शामिल हैं। ये सभी जिले अनुसूचित जनजाति बहुल जिले हैं। इस योजना के तहत हाट-बाजारों में मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों की न केवल स्वास्थ्य जांच होगी, बल्कि प्राथमिक इलाज की भी व्यवस्था होगी। जांच में बीमारी गंभीर पाई जाने पर संबंधित मरीजों को आवश्यकता के अनुसार अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।
सात जिलों में इस योजना के संचालन के लिए 25 मेडिकल मोबाइल वैन खरीदे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। इन मेडिकल मोबाइल यूनिट में जीपीएस तथा सीसीटीवी की व्यवस्था होगी ताकि उसकी गतिविधियों को लाइव देखा जा सके। भविष्य में मोबाइल ऐप व डैश बोर्ड के माध्यम से भी इसकी निगरानी होगी। दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत वर्ष 2006-07 से मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित हो रही हैं। ये सभी यूनिट इतने वर्षों में जर्जर हो चुकी हैं। इसकी जगह ही हाट बाजार क्लिनिक के नाम से राज्य बजट से नई योजना शुरू की जा रही है।
किस जिले में कितने खरीदे जाएंगे मेडिकल मोबाइल वैन
- गुमला : 04
- लोहरदगा : 01
- सिमडेगा : 03
- पश्चिमी सिंहभूम : 06
- खूंटी : 02
- साहिबगंज : 04
- पाकुड़ : 05
आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति पर जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में आयुष चिकित्सक की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि अदालत इसपर बाद में सुनवाई करेगी। इस संबंध में जियाउल मुस्तफा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि जेपीएससी की ओर से आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वैसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिन्होंने सेंट्रल काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त किया है। ऐसा करना गलत है। इससे राज्य काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त करने वालों का हक मारा जाएगा। इस नियुक्ति में राज्य के बाहर के आयुष चिकित्सक भी आवेदन करेंगे। पिछली नियुक्तियों में इस तरह का कोई प्रविधान नहीं था। इसलिए विज्ञापन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
नियुक्ति पर रोक लगाने से इन्कार
अदालत ने फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए बाद में सुनवाई की बात कही है। अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जेपीएससी और सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। बता दें कि विज्ञापन के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सक के 207, होमियोपैथिक के 137 और यूनानी के 78 पदों पर नियुक्ति होनी है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च है।