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झारखंड में सभी मंदिर व धार्मिक स्‍थल खुलेंगे, कक्षा 6 से ऊपर सभी क्लासों में नियमित पढ़ाई; पढ़ें विस्‍तार से

Jharkhand News Jharkhand Unlock 7 News मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में य‍ह निर्णय लिया गया। सभी कॉलेज भी नियमित रूप से खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स रात के 1100 बजे तक खुले रह सकते हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 07:32 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 11:46 PM (IST)
झारखंड में सभी मंदिर व धार्मिक स्‍थल खुलेंगे, कक्षा 6 से ऊपर सभी क्लासों में नियमित पढ़ाई; पढ़ें विस्‍तार से
Jharkhand News मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में य‍ह निर्णय लिया गया।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड के सभी मंदिरों समेत तमाम धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्‍य में कक्षा 6 से ऊपर के सभी क्लासों में पढ़ाई नियमित होगी। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में य‍ह निर्णय लिया गया। सभी कॉलेज भी नियमित रूप से खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स रात के 11:00 बजे तक खुले रह सकते हैं। आज मंगलवार को मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री और विभागीय सचिवों के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया।

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झारखंड अब पूरी तरह अनलाक होने की ओर बढ़ चला है। कक्षा छह से आठ तक के बच्चे सोमवार से स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। सभी विद्यालय आफलाइन क्लास के मुद्दे पर छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की सहमति लेकर इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने का निर्देश दे दिया गया है। गुरुवार से यहां पुजारी के अलावा श्रद्धालु भी जा सकेंगे। दुर्गा पूजा के पंडाल बनाने की भी अनुमति दे दी गई है। साथ ही बार व रेस्तरां रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। शराब की दुकानें अब सातों दिन खुलेंगी। सभी खेल-कूद की गतिविधियों को बगैर दर्शकों के ही आयोजन की अनुमति दी गई है।

सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश

उच्च स्तरीय समिति ने धार्मिक स्थलों पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी आदि को कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से चिह्नति धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर आदि में ई-पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्तियों को प्रति घंटे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य धार्मिक स्थलों पर स्थान की क्षमता के अनुसार 50 फीसद श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे धार्मिक स्थलों पर 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यहां शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य किया गया है। धार्मिक स्थलों में बिना मास्क प्रवेश पर रोक रहेगी।

डेढ़ साल से बंद थी कक्षाएं

कालेज में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की आफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। स्कूल में कक्षा छह से आठ तक आफलाइन क्लास की अनुमति दे दी गई है। पहले कक्षा नौ से ऊपर की कक्षाओं को आफलाइन चलाने की अनुमति दी गई थी। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद पिछले साल 16 मार्च को स्कूल बंद कर दिए गए थे। छठी की कक्षाएं तभी से बंद थीं, इस तरह 18 महीने बाद अब इन कक्षाओं के बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे।

साप्ताहिक लाकडाउन

कई रियायतों के बावजूद साप्ताहिक लाकडाउन अभी जारी रहेगा। इसके तहत रविवार को खाने-पीने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जी और राशन दुकान को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक साप्ताहिक लाकडाउन प्रभावी है। आज के निर्णय से संबंधित विस्तृत गाइडलाइन सरकार बुधवार 15 सितंबर को जारी करेगी।

अगले आदेश तक इनपर जारी रहेगा प्रतिबंध

-कक्षा छह से नीचे की सभी कक्षाएं

-स्विमिंग पुल

-जुलूस

-मेला-प्रदर्शनी का आयोजन

-एक स्थान पर 100 से अधिक लोगों का जुटान

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अप्रैल महीने से ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा था। कोरोना वायरस का प्रकोप जैसे-जैसे कम होता गया, राज्य सरकार छूट का दायरा बढ़ाती चली गई। पूर्व में कक्षा नौ व उससे ऊपर की कक्षाओं को ऑफलाइन चलाने की अनुमति दी गई थी। अब कक्षा छह व उससे ऊपर के कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी गई है। स्कूल कॉलेज सोमवार (20 सितंबर) से और अन्य छूट गुरुवार (16 सितंबर) से लागू होंगे।

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