रांची में ओवैसी के पोस्टर पर पोत दी कालिख, चहुंओर मचा हंगामा; जानें पूरा मामला
रांची के बरियातू मैदान में सभा को लेकर लगाए गए पोस्टर में एआएएमआइएम के चीफ असुदद्दीन ओवैसी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई।
रांची, जेएनएन। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर में चेहरे पर कालिख पोत दी गई है। झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू मैदान वे एक सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। यहां सभा स्थल के समीप लगे होर्डिंग में ओवैसी के चेहरे पर किसी ने कालिख पोतकर शरारत कर दी। उनके समर्थकों ने जब इसे देखा तो चहुंओर हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पोस्टर पर से कालिख साफ करवाया।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई एफआइआर नहीं हुई है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि वह इस मामले में संज्ञान लेगी। पुलिस का कहना है कि यहां के लोग शांतिप्रिय हैं। उथल-पुथल करने वालों की मंशा कामयाब नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोगों के अनुसार जब यह पोस्टर लगा था, उसी समय इसमें कालिख लगा हुआ था। पोस्टर में बाद में कालिख नहीं लगाया गया है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में सब साफ हो जाएगा।
आनन-फानन में पोस्टर में दिख रहे ओवैसी के चेहरे की सफाई की गई। वे बीते दिन रांची पहुंचे हैं। यहां अलग-अलग संगठनों से मिलकर वे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों का मिजाज जानने पहुंचे हैं। अपने तल्ख बयानों से विवादों में रहने वाले एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बेहद आक्रामक कहा जाता है। यहां उनके चेहरे पर कालिख पोते जाने के बीच बवाल बढ़ता जा रहा है।
इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए रांची में मुस्लिम कार्ड खेला। वे मॉब लिंचिंग में मारे गए सरायकेला के तबरेज अंसारी की पत्नी शाहिस्ता परवीन और उसके परिजनों से मिले। ओवैसी ने तबरेज की पत्नी को भरोसा दिलाया कि हत्या की धारा 302 फिर से केस में जोड़ दिया गया है। अब इससे उन्हें न्याय मिलने में आसानी होगी। आेवैसी ने तबरेज की पत्नी से कहा कि आपको न्याय जरूर मिलेगा।
बता दें कि मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज की हत्या के मामले में पुलिस ने दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब किया था। सेकेंड ओपिनियन में कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई थी। एेसे में तबरेज अंसारी हत्या मामले के सभी 13 आरोपियों के ऊपर से धारा 302 हटाकर धारा 304 लगाया था। अब पुलिस ने फिर से इस मामले में धारा 302 लगा दिया है।