रांची में आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों को नगर निगम का अल्टीमेटम, 15 दिन के भीतर नहीं दी जानकारी तो होगी कार्रवाई
रांची शहर के ऐसे भवन जिनका होल्डिंग नगर निगम ने आवासीय के लिए जारी किया है लेकिन इस भवन का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। ऐसे भवन मालिकों को निगम ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।
रांची, जासं। रांची शहर के ऐसे भवन जिनका होल्डिंग नगर निगम ने आवासीय के लिए जारी किया है, लेकिन इस भवन का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। ऐसे भवन मालिकों को निगम ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस संबंध में उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में ऐसे सभी भवन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे स्वेच्छा से 15 दिनों के अंदर निगम को सूचित करें कि वे अपने घर का आवासीय होल्डिंग करवाकर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। 15 दिनों के अंदर जिन लोगों के द्वारा स्वेच्छा से सूचना नहीं दी जाएगी। उसके बाद शहर के भवनों का सर्वे किया जाएगा।
इस सर्वे में जिन घरों में यह पाया जाएगा कि उनके द्वारा आवासीय भवन का होल्डिंग करवाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भवनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि राजधानी में बड़े पैमाने पर व्यवसायिक इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई हैं। यही नहीं कई आवासीय इमारतों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। लेकिन, नगर निगम ऐसी इमारतों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इन इमारतों को कई बार नोटिस जारी की गई है। लेकिन, कार्रवाई ही क्या होती है। यह नहीं पता चल पाता। इसके नतीजे में, राजधानी में धड़ाधड़ अवैध इमारतें बन रही हैं। गलियों में कंपनियां खुल रही हैं। कारखाने खुल रहे हैं।
बस्ती वाले इलाकों में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। लेकिन, नगर निगम किसी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। राजधानी में लगभग डेढ़ सौ बैंक्विट हॉल बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। नगर निगम अब तक इनका लाइसेंस नहीं बनवा पाया है और ना ही इन बैंक्विट हॉल पर कार्रवाई की जा सकी। कार्रवाई के अभाव में पूरा शहर अव्यवस्थित हो गया है। किनारे अतिक्रमण की भरमार है। सड़क पर दुकानें लग रही हैं। इससे राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था भी पटरी से उतरी हुई है। जगह-जगह जाम लगते हैं। लेकिन नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।