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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना Ranchi News

Jharkhand. मामला बुंडू के सोनाहातु थाना क्षेत्र का साल 2016 का है। अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 05:05 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 05:05 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना Ranchi News
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना Ranchi News

रांची, जासं। राजधानी रांची में पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त बासुदेव दत्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष अधिक सजा काटनी होगी। अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। मामला बुंडू के सोनाहातु थाना क्षेत्र का है।

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साल 2016 में नाबालिग खाता खुलवाने के लिए बैंक गई थी। उसी दौरान वासुदेव से उसका परिचय हुआ। लगातार फोन पर बात करता रहा। एक दिन नाबालिग शौच के लिए निकली थी। उसी दौरान अभियुक्त वहां पहुंचा और नाबालिग को जबरन पुल के नीचे ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस दौरान नाबालिग का भाई आरोपी को दुष्‍कर्म करते हुए देख लिया। नाबालिग के भाई ने शोर मचाया। शोर सुन आरोपी वहां से भाग निकला। दूसरे दिन घटना को लेकर गांव में पंचायत की गई। इसमें पीड़िता से अभियुक्त को शादी करने के लिए कहा गया। शादी करने की बात कहकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और बाद में शादी से मुकर गया। पीड़िता के बयान पर सोनाहातु थाना में मामला दर्ज कराया गया था।


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