राजधानी से ही एसी बसों के परिचालन की शर्त खत्म
राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य में संचालित एसी बसों के संचालन के लिए सरकार ने नियमावली की अधिसूचना
राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य में संचालित एसी बसों के संचालन के लिए सरकार ने नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब बसों का परिचालन सिर्फ राजधानी से नहीं होकर एक जिला से दूसरे जिला मुख्यालय तक भी हो सकेगी। अभी तकसभी बसें राजधानी रांची से ही निकलती थीं और यहीं आकर रूकती थीं। इसके साथ ही राज्य में एसी बसों के ड्राइवर व सहायक का ड्रेस कोड भी तय कर दिया गया है। अब चालक सफेद पोशाक में होगा तो सहायक की पोशाक डार्क ब्ल्यू रंग की होगी। बस केसामने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा जिसपर मार्ग के बारे में जानकारी होगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार वॉल्वो व मर्सिडीज बसों की टाइमिंग पर किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। परमिटधारियों को अब सात वर्ष से अधिक बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने इन तमाम बातों को समेटते हुए एसी बसों के संचालन के लिए 11 नियमों को हरी झंडी दिखा दी है। कुछ नियम पुराने भी हैं और ये 2015 से प्रभावी हैं। एसी बसों के संचालकों का यह जिम्मा होगा कि वे ऑनलाइन टिकट मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। अधिसूचना के अनुसार वॉल्वो व मर्सिडीज की टाइमिंग पर किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। पहले से संचालित बसों को पुराने समय पर ही परमिट दी जा सकती है। बशर्ते बसों में नियमानुसार बदलाव करते हैं। बसों का संचालन सरकारी बस स्टैंड नहीं होने की स्थिति में निजी व्यवस्था के तहत होगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न जिलों से भी एसी बसों का परिचालन संभव हो सकेगा।
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